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छत्तीसगढ़: कांस्टेबल भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य सरकार की SLP खारिज

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इस आदेश से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया है। इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है।

राज्य सरकार की SLP खारिज

कांस्टेबल भर्ती से जुड़े इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने संबंधित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

तीन महीने में पूरी करनी होगी प्रक्रिया

जस्टिस संदीप मेहता व संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभाग के सामने वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी करने की जिम्मेदारी होगी। यह फैसला उन 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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