नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगेगी लगाम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा कानूनी समाधान

नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह इस बात की संभावना तलाशे कि क्या इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों के लिए ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जा सकता है ताकि सोशल मीडिया मध्यस्थ और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन करें।

इन कानूनों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया अकांउट बनाने पर लगी कानूनी रोक भी शामिल है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 10 सितंबर को याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन ‘जस्ट राइट्स फार चिल्ड्रन अलायंस’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस. फुल्का की दलीलों का संज्ञान लिया था और इस याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून एवं न्याय मंत्रालयों से जवाब मांगा था।

याचिका में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपाय और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि कोई भी प्लेटफार्म 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ अनुबंध न करे। सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी हो। अभिभावक की पहचान के लिए ई केवाईसी का प्रविधान हो।

सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को पीठ से कहा, सरकार इस मुद्दे पर गौर करेगी और उचित कदम उठाएगी। फुल्का ने कहा कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत नाबालिगों द्वारा किए गए अनुबंध अमान्य होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए केवल स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के बजाय ऐसे बाध्यकारी दायित्व तय किए जाने चाहिए, जिनका पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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