

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार उसे 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा। बिना पूर्व अनुमति इन जिलों में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार आरोपी के खिलाफ मारपीट, बलवा, धमकी, अवैध वसूली, शासकीय कार्य में बाधा और लोक शांति भंग जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
